त्योहारी सीजन से पहले उत्तराखंड में जीएसटी की नई दरें लागू, उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत
देहरादून। राज्य के उपभोक्ताओं को त्योहारी सीजन से पहले बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड वित्त विभाग ने 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाली जीएसटी की संशोधित दरें जारी कर दी हैं। अधिकतर वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों में कटौती की गई है, जिससे उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती होंगी और लोगों की क्रय शक्ति में बढ़ोतरी होगी।
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि यह संशोधन जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के निर्णयों के अनुरूप किया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार ने 17 सितंबर को अधिसूचनाएं जारी की थीं, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने 18 सितंबर को राज्य में दरें अधिसूचित कर दीं।
क्या होगा असर : * रोजमर्रा की कई वस्तुएं होंगी सस्ती * निम्न व मध्यम वर्ग को मिलेगा सीधा लाभ * किसानों और व्यापारियों को भी होगा फायदा * व्यापार को मिलेगा प्रोत्साहन * दीर्घकालिक रूप से अर्थव्यवस्था को मिलेगा सकारात्मक प्रभाव वित्त सचिव के अनुसार कर सरलीकरण और दरों में कटौती से जहां उपभोक्ता संतुष्ट होंगे, वहीं व्यापारियों को भी ज्यादा बिक्री का अवसर मिलेगा
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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