हाईकोर्ट सख्त : आदेश न मानने पर डीईओ को अवमानना नोटिस

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने पूर्व आदेश का पालन न करने के मामले में पिथौरागढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी तरुण पंत को अवमानना नोटिस जारी किया है।


यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता रीना रानी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि न्यायालय ने 23 दिसंबर 2025 को आदेश देते हुए उन्हें सेवा में बहाल करने और सभी सेवा लाभ देने के निर्देश दिए थे। आदेश की ई-प्रमाणित प्रति 12 जनवरी 2026 को संबंधित अधिकारी को उपलब्ध करा दी गई थी, इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

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अदालत ने इसे न्यायालय के आदेश का उल्लंघन मानते हुए डीईओ को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। अदालत ने उन्हें आगामी 11 मई को वर्चुअल माध्यम से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
वहीं याचिकाकर्ता की ओर से आगे की कार्यवाही के लिए एक सप्ताह का समय मांगा गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

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