नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी ठेकेदार उस्मान खान को हाईकोर्ट से राहत नहीं -जमानत पर 16 फरवरी को अगली सुनवाई

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नैनीताल। नैनीताल में 10 माह पूर्व 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म के मामले में आरोपी ठेकेदार उस्मान खान को उत्तराखंड हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उसे तत्काल जमानत देने से इनकार कर दिया तथा मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।


मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक कुमार महरा की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि उसका मुवक्किल पिछले करीब दस माह से न्यायिक हिरासत में है। बचाव पक्ष ने कहा कि मामला सोशल मीडिया और विभिन्न मीडिया माध्यमों में आने के कारण अत्यधिक चर्चित हो गया, जिससे आरोपी की छवि प्रभावित हुई है। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि आरोपी द्वारा दुष्कर्म नहीं किया गया है और उसे झूठा फंसाया गया है, इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाए।

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वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने तत्काल राहत देने से परहेज किया और विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तिथि नियत कर दी।

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गौरतलब है कि आरोपी उस्मान खान के खिलाफ आरोप है कि उसने अप्रैल 2025 में नैनीताल क्षेत्र में 12 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 30 अप्रैल 2025 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से वह जेल में निरुद्ध है।


इस घटना के विरोध में मई 2025 में नैनीताल में व्यापक जनआंदोलन भी हुआ था। विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। मामले को लेकर क्षेत्र में काफी आक्रोश देखा गया था।

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फिलहाल, आरोपी की जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय अब 16 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। तब तक आरोपी को न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा।

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