Uk…मैट्रिमोनियल साइट पर ‘लंदन वाली दुल्हन’ का जाल : 6.11 लाख की ठगी करने वाले छह शातिर दोषी, अदालत ने सुनाई सजा

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हल्द्वानी। मैट्रिमोनियल साइट के जरिए युवक को प्रेमजाल में फंसाकर विदेशी युवती के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के छह सदस्यों को अदालत ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी मीनाक्षी शर्मा की अदालत ने सभी आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास और प्रत्येक धारा में 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन के अनुसार काठगोदाम निवासी गौरव यादव की जनवरी 2019 में एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर क्रिस्टाबेल प्रिया नाम की कथित युवती से बातचीत शुरू हुई। युवती ने खुद को लंदन निवासी बताते हुए भारत आकर दिल्ली में बसने की इच्छा जताई। 20 जनवरी 2019 को उसने गौरव को बताया कि वह लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो रही है।

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अगले दिन युवती ने व्हाट्सएप कॉल कर दावा किया कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने उसके पास मौजूद 45 हजार यूरो जब्त कर लिए हैं और उन्हें भारतीय मुद्रा में बदलने के लिए शुल्क जमा करना होगा। उसके कहने पर गौरव ने एक बैंक खाते में 58,800 रुपये जमा करा दिए।

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इसके बाद एक व्यक्ति ने खुद को दिल्ली एयरपोर्ट का कस्टम अधिकारी बताते हुए इनकम टैक्स, आईएमएफ शुल्क, स्टांप ड्यूटी और एंटी टेररिस्ट सर्टिफिकेट समेत विभिन्न शुल्कों के नाम पर अलग-अलग किश्तों में कुल 6,11,500 रुपये ठग लिए। जब गौरव को संदेह हुआ तो उसने दिल्ली एयरपोर्ट से संपर्क किया। जांच में पता चला कि जिस फ्लाइट का हवाला दिया गया था, वह पूरी तरह फर्जी थी।

पीड़ित की शिकायत पर काठगोदाम थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि ठगी का पूरा नेटवर्क दिल्ली और बरेली से संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सलमान, नदीम, अशफाक, वसीम, शादाब और गुलाम साबिर को गिरफ्तार किया।

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मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने वादी गौरव यादव, बैंक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों सहित छह गवाहों के बयान अदालत में प्रस्तुत किए। करीब सात वर्षों तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।

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