चेक बाउंस मामले में महिला दोषी -अदालत ने सुनाई तीन माह की सजा

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तीन लाख रुपये उधार लेकर दिया था चेक, बाउंस होने पर कोर्ट ने किया दंडित
रुद्रपुर। वर्ष 2023 के चेक बाउंस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट रिजवान अंसारी की अदालत ने एक महिला को दोषी करार देते हुए तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने महिला को वादी को उधार की राशि सहित कुल तीन लाख पांच हजार रुपये का भुगतान करने के आदेश भी दिए हैं।

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मामले के अनुसार छतरपुर निवासी संजीव सिरोही ने अदालत में वाद दायर कर बताया कि सिंह कॉलोनी निवासी यशोदा ने 11 जनवरी 2023 को अपने व्यवसायिक कार्य के लिए उनसे तीन लाख रुपये उधार लिए थे। तय समय सीमा के भीतर रकम वापस न करने पर महिला ने 29 अक्टूबर 2023 को भुगतान के लिए एक चेक दिया।

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वादी ने बताया कि जब उक्त चेक को बैंक में प्रस्तुत किया गया तो वह बाउंस हो गया। इसके बाद उन्होंने नियमानुसार महिला को कानूनी नोटिस भेजकर भुगतान करने को कहा, लेकिन नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया और न ही रकम लौटाई गई।


इस पर वादी ने न्यायालय की शरण ली। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट रिजवान अंसारी की अदालत ने महिला को दोषी करार दिया।

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अदालत ने दोषी महिला को तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाने के साथ ही वादी संजीव सिरोही को तीन लाख पांच हजार रुपये की धनराशि अदा करने के निर्देश भी दिए हैं।

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