चेक बाउंस मामले में महिला दोषी -अदालत ने सुनाई तीन माह की सजा

खबर शेयर करें 👉

तीन लाख रुपये उधार लेकर दिया था चेक, बाउंस होने पर कोर्ट ने किया दंडित
रुद्रपुर। वर्ष 2023 के चेक बाउंस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट रिजवान अंसारी की अदालत ने एक महिला को दोषी करार देते हुए तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने महिला को वादी को उधार की राशि सहित कुल तीन लाख पांच हजार रुपये का भुगतान करने के आदेश भी दिए हैं।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  UK...पिथौरागढ़ में बैंक प्रबंधक को जिंदा जलाने वाले पूर्व सुरक्षा गार्ड को उम्रकैद


मामले के अनुसार छतरपुर निवासी संजीव सिरोही ने अदालत में वाद दायर कर बताया कि सिंह कॉलोनी निवासी यशोदा ने 11 जनवरी 2023 को अपने व्यवसायिक कार्य के लिए उनसे तीन लाख रुपये उधार लिए थे। तय समय सीमा के भीतर रकम वापस न करने पर महिला ने 29 अक्टूबर 2023 को भुगतान के लिए एक चेक दिया।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  बिग ब्रेकिंग : रक्षाबंधन से पहले रुड़की में खूनी खेल -दो सगी बहनों की गोली मारकर हत्या, जीजा गंभीर


वादी ने बताया कि जब उक्त चेक को बैंक में प्रस्तुत किया गया तो वह बाउंस हो गया। इसके बाद उन्होंने नियमानुसार महिला को कानूनी नोटिस भेजकर भुगतान करने को कहा, लेकिन नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया और न ही रकम लौटाई गई।


इस पर वादी ने न्यायालय की शरण ली। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट रिजवान अंसारी की अदालत ने महिला को दोषी करार दिया।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं -इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा की याचिका खारिज की


अदालत ने दोषी महिला को तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाने के साथ ही वादी संजीव सिरोही को तीन लाख पांच हजार रुपये की धनराशि अदा करने के निर्देश भी दिए हैं।

ADVERTISEMENTS

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119