चचेरे भाई की दरिंदगी पर अदालत सख्त, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल

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चमोली। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने वाले चचेरे भाई को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायाधीश बिंध्याचल सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं में अर्थदंड भी लगाया है।

मामला वर्ष 2024 का है। पीड़िता के पिता ने सितंबर 2024 में थाना चमोली में तहरीर देकर बताया था कि उनकी बेटी के पेट में दर्द होने पर उसे जिला चिकित्सालय गोपेश्वर ले जाया गया। जांच में किशोरी के तीन माह की गर्भवती होने का खुलासा हुआ। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि जून 2024 में रिश्ते में लगने वाले उसके चचेरे भाई ने उसे अपने घर बुलाकर दुष्कर्म किया था। आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।

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शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक पूनम खत्री ने की। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया।

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अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ अर्थदंड भी लगाया। वहीं पीड़िता को प्रतिकर योजना के तहत तीन लाख रुपये की सहायता राशि देने के आदेश भी दिए गए।

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