दहेज हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा, दस हजार का जुर्माना भी लगाया

खबर शेयर करें 👉

पिथौरागढ़। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गीता चौहान की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में सोमवार को फैसला सुनाया। उन्होंने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दस हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  उत्तराखंड...रात ढाई बजे घर से लापता हुई 11वीं की छात्रा -20 हजार रुपये ले जाने का आरोप, युवक पर बहला-फुसलाकर भगाने का शक

थल थाने में जुलाई 2019 को संतोष कुमार ने तहरीर दी। संतोष का कहना था कि उनकी बहन अनीता का विवाह चार वर्ष पहले गणेश राम निवासी थल से हुआ। तहरीर में बताया कि विवाह के बाद से ही गणेश उनकी बहन के साथ शराब पीकर मारपीट करता और दहेज की मांग करता था। उनकी बहन ने उन्हें इसकी जानकारी दी। आरोप लगाया कि 30जून को घर पर ही उनकी बहन की हत्या कर दी गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 304बी, 498ए के तहत मुकदमा दर्ज किया। बाद में मामला अदालत में चला। पीड़ित पक्ष की ओर से डीजीसी फौजदारी अधिवक्ता प्रमोद पंत और महेंद्र आर्य सहायक शासकीय अधिवक्ता ने पैरवी की। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गणेश को दोषी करार दिया है।

ADVERTISEMENTS

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  उत्तराखंड...एआई वीडियो पर घमासान : मोदी, शाह और ट्रंप को कोर्ट में दिखाने वाले वीडियो पर शिकायत--- साइबर जांच शुरू
Ad Ad
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119