अपहरण और मारपीट के मामले में युवती की जमानत अर्जी खारिज

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देहरादून। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रविशंकर मिश्रा की अदालत ने अपहरण और मारपीट के गंभीर मामले में आरोपी युवती की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया।

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जानकारी के अनुसार, कोतवाली विकासनगर पुलिस ने टौंस कॉलोनी, डाकपत्थर निवासी शिल्पी को 17 अप्रैल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। आरोपी की ओर से दाखिल जमानत याचिका में कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। याचिका में दावा किया गया कि उसने न तो किसी के घर में घुसकर कोई वारदात की है और न ही किसी प्रकार का अपहरण या मारपीट की है।

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वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए अदालत को बताया कि मामले में लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर हैं और ऐसे में जमानत देने का कोई ठोस आधार नहीं बनता। इसके चलते अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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