मंदिर-स्कूल के पास शराब की दुकानों पर हाईकोर्ट सख्त -सरकार से एक हफ्ते में मांगा जवाब

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल में सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें खोले जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से एक सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तिथि तय की है।


मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ में हुई। यह जनहित याचिका नैनीताल निवासी पवन जाटव ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि नैनीताल और भवाली में नियमों के विपरीत देशी और अंग्रेजी शराब की दुकानों तथा बार को लाइसेंस दिए गए हैं।

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याचिकाकर्ता के अनुसार वर्ष 2008 और 2020 की नियमावली के तहत शराब की दुकानों को स्कूल, कॉलेज, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च और मस्जिद से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर होना अनिवार्य है। यह दूरी संबंधित संस्थान के मुख्य द्वार से मापी जानी चाहिए।


याचिका में आरोप लगाया गया है कि नैनीताल में आर्य समाज मंदिर के पास देशी शराब की दुकान खोली गई है। आबकारी विभाग की रिपोर्ट में कहा गया कि आर्य समाज भवन की चौथी मंजिल से दुकान की दूरी 100 मीटर से अधिक है, जबकि उसके मुख्य द्वार से यह दूरी कम है। इसी स्थान के पास एक प्राइमरी स्कूल भी संचालित है।

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इसके अलावा सनवाल स्कूल के पास बार खोलने का लाइसेंस दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है। भवाली में हनुमान मंदिर के पास भी बार संचालित होने की बात कही गई है। वहीं नैनीताल-हल्द्वानी मोटर मार्ग के डोलमार क्षेत्र में वन पंचायत की भूमि पर भी शराब की दुकान खोले जाने का मामला उठाया गया है। बताया गया कि यह भूमि सरपंच द्वारा स्थानीय उत्पाद बेचने के लिए दी गई थी।

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याचिकाकर्ता ने इस संबंध में प्रशासन को प्रत्यावेदन भी दिया था। प्रशासन की ओर से जवाब दिया गया कि सभी दुकानें 100 मीटर की सीमा से बाहर स्थित हैं।
जनहित याचिका में हाईकोर्ट से मांग की गई है कि इन दुकानों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि वे 100 मीटर के दायरे में पाई जाती हैं तो उन्हें निर्धारित सीमा से बाहर स्थानांतरित किया जाए।

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