आदतन अपराधी जिला बदर, 6 माह तक जनपद की सीमा से बाहर रहने के आदेश

Fast News Uttarakhand - Latest Uttarakhand News in Hindi
खबर शेयर करें 👉

देहरादून। जनपद में कानून-व्यवस्था एवं नागरिकों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए आदतन अपराधी दिव्यकांत लखेड़ा को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है।


प्राप्त तथ्यों एवं जनसुनवाई के दौरान मोहल्लेवासियों की शिकायतों में सामने आया कि दिव्यकांत लखेड़ा पुत्र स्व. राम बिहारी लखेड़ा, निवासी लेन ऋषि विहार, माजरी माफी, देहरादून, द्वारा अपनी वृद्ध माता के साथ मारपीट की जाती थी, जिससे भयभीत होकर उन्हें घर छोड़ना पड़ा। इसके अलावा आरोपी द्वारा मोहल्ले की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की जाती थीं तथा असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर अपने आवास को नशे के अड्डे के रूप में संचालित किया जा रहा था। इन गतिविधियों से क्षेत्र में लगातार भय और अशांति का माहौल बना हुआ था।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  उत्तराखंड...होम स्टे में प्रेम-प्रसंग का दर्दनाक अंत --विवाहिता की संदिग्ध मौत, प्रेमी पर हत्या का मुकदमा


मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने 14 अक्टूबर 2025 को जारी नोटिस की पुष्टि करते हुए गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत दिव्यकांत लखेड़ा को “गुण्डा” घोषित किया और आदेश की तिथि से छह माह की अवधि के लिए जनपद देहरादून की सीमा से बाहर रहने के निर्देश जारी किए।
आदेश के अनुसार, इस अवधि में यदि आरोपी किसी कारणवश जनपद में प्रवेश करता है, तो उसे पूर्व में जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  रामपुर रोड में तेज रफ्तार का कहर : पूर्व सैनिक की सड़क हादसे में मौत, ट्रक चालक फरार

साथ ही, जनपद से बाहर रहते हुए अपने निवास स्थान का पूर्ण पता जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय एवं थानाध्यक्ष, थाना नेहरू कॉलोनी, देहरादून को उपलब्ध कराना होगा।
आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आरोपी को न्यूनतम छह माह से लेकर अधिकतम तीन वर्ष तक के कठोर कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। थानाध्यक्ष नेहरू कॉलोनी को आदेश की प्रति तामील कराते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी को जनपद से बाहर भेजने तथा अनुपालन आख्या जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  उत्तराखंड...एलपीजी गैस रिसाव से रेस्टोरेंट में भीषण आग --लाखों का सामान जलकर राख, बड़ा हादसा टला


जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और नागरिकों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

ADVERTISEMENTS

Ad Ad
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119