हल्द्वानी पुलिस का बड़ा खुलासा : अंतर्राज्यीय शातिर चोर गिरफ्तार -चोरी की बाइक-मोबाइल के साथ अवैध पिस्टल बरामद
हल्द्वानी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टी.सी. के निर्देशन में अपराध नियंत्रण और चोरी की घटनाओं के खुलासे के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत हल्द्वानी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक शातिर अंतर्राज्यीय चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, चार मोबाइल फोन और अवैध पिस्टल के साथ जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।
पुलिस के अनुसार 10 मार्च 2026 को हीरानगर निवासी प्रकाश कविदयाल ने घर के सामने से अपनी पल्सर मोटरसाइकिल (UK 04 K 6143) चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके अगले दिन 11 मार्च को राजपुरा निवासी सुमित मार ने अपनी दुकान से चार मोबाइल फोन चोरी होने की तहरीर दी। दोनों मामलों में थाना हल्द्वानी में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर एसपी हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल ने सीओ हल्द्वानी अमित कुमार सैनी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह मेहता के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस पूछताछ में अभियुक्त की पहचान कवि बिष्ट (33) पुत्र कुन्दन सिंह निवासी गोलू माजरा डेरावसी, थाना डेरावसी, मोहाली (चंडीगढ़) के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके पास से चोरी की पल्सर मोटरसाइकिल, तीन वीवो और एक सैमसंग मोबाइल फोन, कवर और हेडफोन के साथ एक देशी पिस्टल (.32 बोर) तथा दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए।
गिरफ्तारी के दौरान अवैध हथियार मिलने पर आरोपी के खिलाफ थाना हल्द्वानी में आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत एक और मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार अभियुक्त एक पेशेवर अपराधी है और उसके खिलाफ उत्तराखंड के अलावा चंडीगढ़ और हरियाणा के पंचकूला सहित विभिन्न थानों में चोरी, लूट और झपटमारी के 14 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।
इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक मनोज कुमार, उपनिरीक्षक कृपाल सिंह, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार और कांस्टेबल दिनेश नगरकोटी शामिल रहे।
ADVERTISEMENTS
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें
👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119
संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com

UP…गरीबी बनी मौत की वजह! मासूम रेप पीड़िता को इलाज से ठुकराने वाले अस्पतालों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त प्रहार
उत्तराखंड…36 लाख के गबन में डाकपाल दोषी —अदालत ने सुनाई तीन साल की सजा
उत्तराखंड…हाईकोर्ट का सख्त रुख : पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता अवमानना के दोषी –10 दिन में आदेश नहीं माना तो भुगतनी होगी सजा