“नाबालिग से शादी का आरोप : हाई कोर्ट ने प्रेमी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, पिता और सरकार से मांगा जवाब”

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नाबालिग से शादी के आरोप में दर्ज मुकदमे को निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम अंतरिम राहत दी है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता प्रेमी की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाते हुए उसे जांच में पूरा सहयोग करने के निर्देश दिए हैं।

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अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और लड़की के पिता को नोटिस जारी कर अपना पक्ष और आपत्ति दाखिल करने को कहा है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 अप्रैल की तिथि तय की गई है।


मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी विकास उर्फ काला ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि वह और प्रिया एक-दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों ने आपसी सहमति से 1 मार्च 2026 को हरिद्वार जिले के रोशनाबाद स्थित शिव मंदिर में विवाह कर लिया था।

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याचिकाकर्ता का कहना है कि इस विवाह से लड़की के पिता नाराज हैं और उन्होंने थाना रानीपुर में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शादी के समय लड़की नाबालिग थी और उसे बहला-फुसलाकर विवाह किया गया।
वहीं याचिका में दावा किया गया है कि विवाह के समय दोनों बालिग थे। याचिका के अनुसार लड़की की जन्मतिथि 4 फरवरी 2008 जबकि याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 20 अक्टूबर 1995 बताई गई है। फिलहाल हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाकर सभी पक्षों से जवाब तलब किया है।

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