हाईकोर्ट ने सितारगंज के अलग-अलग सम्प्रदाय के प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने के दिए निर्देश

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नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने सितारगंज के अलग अलग सम्प्रदाय के प्रेमी जोड़े को सुरक्षा दिलाये जाने के निर्देश पुलिस को दिए हैं।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ में हुई । मामले के अनुसार एक मुस्लिम लड़की ने थानाध्यक्ष सितारगंज को प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि उसे हिन्दू धर्म पसंद है।

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वह बालिक है और वह अपने क्षेत्र के रहने वाले हिन्दू युवक से शादी करना चाहती है। युवक  सीधा व साधारण परिवार का है। वह  इस परिवार को कई वर्षों से जानती है। जब शादी बात उसने अपने घर वालों से की तो उसके परिजन इस पर सहमत नहीं हुए और याची, उसके होने वाले पति व उसके परिवार को धमका रहे हैं। धमकाने वालों में याची के परिजन हैं। लिहाजा याची, उसके पति व उसके परिवार को सुरक्षा दिलाई जाय।

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