शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत, सरकार को नोटिस

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर आठ वर्षों तक दुष्कर्म करने के आरोपी को जमानत देते हुए राज्य सरकार व विपक्षी को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की एकलपीठ में हुई।


मामले के अनुसार पौड़ी निवासी अखिल बंगारी पुत्र राजेन्द्र बंगारी के खिलाफ देहरादून निवासी एक युवती ने 21 जनवरी 2026 को थाना नेहरू कॉलोनी, देहरादून में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि वर्ष 2018 में देहरादून में पढ़ाई के दौरान, जहां आरोपी एक मेडिकल कॉलेज से पीजी कर रहा था, उसकी युवती से पहचान हुई। इसके बाद आरोपी ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए।

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पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने न केवल उसके शादी के रिश्ते तुड़वाए बल्कि उसकी नौकरी भी छुड़वा दी। बाद में जब आरोपी ने पौड़ी में क्लीनिक खोला तो वह युवती को भी अपने साथ ले गया। वहीं युवती को जानकारी मिली कि आरोपी फरवरी माह में किसी अन्य युवती से विवाह करने जा रहा है। विरोध करने पर आरोपी द्वारा उसे अपमानित किए जाने का भी आरोप है।

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इस शिकायत पर थाना नेहरू कॉलोनी देहरादून में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी अखिल बंगारी ने उक्त एफआईआर को निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए सरकार व विपक्षी को नोटिस जारी किया है।

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