अवैध खड़िया खनन मामला : हाईकोर्ट में सुनवाई जारी, सोमवार को अगली तिथि

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले की कांडा तहसील सहित जिले के कई गांवों में अवैध खड़िया खनन से उत्पन्न दरारों के मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका तथा 165 खनन इकाइयों से संबंधित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई जारी रखी।
मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए सोमवार की तिथि नियत की है।

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कोर्ट ने जिला खान अधिकारी को निर्देश दिए कि न्यायालय के आदेश के बावजूद खनन करने वाले कारोबारी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की एफआईआर की प्रति भी न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। सुनवाई के दौरान जिला खान अधिकारी स्वयं कोर्ट में पेश हुईं। उन्होंने अदालत को बताया कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने पर नवीन कुमार माइंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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इस पर खंडपीठ ने जिला खान अधिकारी को निर्देश दिए कि दर्ज मुकदमे की एफआईआर की प्रति सोमवार को अगली सुनवाई में प्रस्तुत की जाए।

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