खटीमा सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपी जतिन को हाईकोर्ट से जमानत

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खटीमा के चर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपी जतिन को बड़ी राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो स्थानीय जमानतियों पर रिहा करने के आदेश दिए।


अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता की मां ने उधम सिंह नगर के खटीमा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया था कि सह-आरोपी नेहा, हिमांशु, संजीत सिंह राणा और जतिन पीड़िता को जंगल में ले गए, जहां नेहा ने उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई। इसके बाद पीड़िता के बेहोश होने पर जतिन, हिमांशु और संजीत सिंह राणा द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का आरोप था।

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सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट में गवाही के दौरान पीड़िता अपने पूर्व बयानों से पलट गई। पीड़िता ने अदालत को बताया कि वह सह-आरोपी संजीत सिंह राणा से प्रेम संबंध में थी और वह आरोपी जतिन को जानती तक नहीं है।

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बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि मामले की एफआईआर आठ महीने की देरी से दर्ज कराई गई, जिसका अभियोजन पक्ष के पास कोई ठोस कारण नहीं है। साथ ही, मुख्य सह-आरोपी संजीत सिंह राणा को पहले ही निचली अदालत से जमानत मिल चुकी है, क्योंकि पीड़िता ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया।

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बताया गया कि आरोपी जतिन 28 मार्च 2025 से जेल में बंद था और उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। इन तथ्यों को आधार मानते हुए हाईकोर्ट ने आरोपी जतिन की जमानत याचिका स्वीकार कर ली।

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