लाइसेंसी बंदूक का दुरुपयोग : जिलाधिकारी ने निरस्त किया शस्त्र लाइसेंस

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नैनीताल। जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने लाइसेंसी बंदूक के दुरुपयोग के एक गंभीर मामले में कड़ा कदम उठाते हुए संबंधित व्यक्ति का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है।

जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, देवीदत्त पुत्र हरिदत्त, निवासी डालकन्या गोनियारो, तहसील धारी (नैनीताल) एवं वर्तमान निवासी गंगा सूरजपुर कॉलोनी, हरिपुर कलां, थाना रायवाला, जिला देहरादून, द्वारा थाना रायवाला क्षेत्र में अपने आवास के बाहर खड़े होकर एक शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दी गई। इस दौरान आरोपी ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से हवा में फायर भी किया।

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घटना से न केवल शिकायतकर्ता बल्कि क्षेत्र में निवासरत आम नागरिकों में भय और आतंक का माहौल उत्पन्न हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित व्यक्ति की लाइसेंसी बंदूक तत्काल थाने में जमा कराई गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून की आख्या के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध पूर्व से भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसे पूर्व में न्यायालय द्वारा कारावास की सजा तथा ₹4000 के अर्थदंड से दंडित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त आरोपी एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत भी दोषसिद्ध पाया गया है।

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इन तथ्यों के आधार पर जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि शस्त्र लाइसेंस किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि एक सशर्त विशेषाधिकार है, जो केवल ऐसे नागरिक को दिया जा सकता है जिसका आचरण समाज एवं लोक-शांति के लिए खतरा न हो।

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जिलाधिकारी ने कहा कि प्रकरण से स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा लाइसेंसी शस्त्र का प्रयोग आत्मरक्षा के बजाय भय उत्पन्न करने और धमकी देने के उद्देश्य से किया गया, जो शस्त्र अधिनियम की मूल भावना के विरुद्ध है।
इसी आधार पर आरोपी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।

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