नैनीताल एसएसपी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत- हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक-
हल्द्वानी।यहां सुप्रीम कोर्ट से नैनीताल एसएसपी प्रीति प्रियदर्शिनी को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है। जो मामला कैदी की जेल में मौत से जुड़ा है। ये मामला हाईकोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा था और हाईकोर्ट ने नैनीताल एसएसपी को हटाने के आदेश दिए थे। मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें एसएसपी प्रीति प्रियदर्शिनी को बड़ी राहत मिली है।
हल्द्वानी जेल में कैदी की मौत हो गई थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसएसपी नैनीताल और अधीनस्थ अधिकारियों को राहत दी है।
दरअसल हल्द्वानी जेल में मार्च महीने में काशीपुर निवासी एक कैदी की मौत हो गई थी। मामले में काशीपुर निवासी कैदी के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं होने पर यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद बंदी रक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस आदेश में हाईकोर्ट ने मुकदमा दर्ज न करने पर एसएसपी को हटाने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नैनीताल एसएसपी को बड़ी राहत मिली है।
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें
👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119
संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com

uttarakhand-आरटीओ कार्यालय में चली गोली -लोहे की जाली चीरकर अलमारी में धंसी, मचा हड़कंप
uttarakhand-बागेश्वर में दर्दनाक हादसा : कार गहरी खाई में गिरी, युवक की मौत, दूसरा गंभीर