मुखानी दुष्कर्म कांड में नया मोड़ : कोर्ट ने दी गर्भपात की अनुमति -भ्रूण का होगा डीएनए परीक्षण

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हल्द्वानी। मुखानी थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। अदालत ने पीड़िता के गर्भपात की अनुमति दे दी है। चिकित्सकीय प्रक्रिया के दौरान भ्रूण को सुरक्षित रखते हुए उसका डीएनए सैंपल लिया जाएगा, जिसे पुलिस जांच में अहम साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करेगी।


जानकारी के अनुसार घटना का खुलासा तब हुआ जब किशोरी के पेट में दर्द होने पर परिजन उसे उपचार के लिए एक निजी अस्पताल ले गए। जांच में पता चला कि किशोरी करीब दो माह की गर्भवती है। यह जानकारी मिलते ही परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई।

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परिजनों द्वारा पूछताछ करने पर किशोरी ने बताया कि वैलेजली लॉज क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। सूचना मिलते ही उसी रात मुखानी थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। बाद में आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

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किशोरी की स्थिति को देखते हुए परिजनों ने अदालत से गर्भपात की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी है। अब चिकित्सकों की निगरानी में निर्धारित प्रक्रिया के तहत गर्भपात कराया जाएगा। अदालत के निर्देशानुसार भ्रूण को सुरक्षित रखकर उसका डीएनए सैंपल लिया जाएगा, जिससे मामले की जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य मिल सकेगा।

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