पूर्व अग्निवीरों को नव वर्ष का तोहफा, बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में 50% आरक्षण-नोटिफिकेशन जारी

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नई दिल्ली। नव वर्ष से पहले केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है।


इस संबंध में केंद्र सरकार ने बीएसएफ एक्ट, 1968 की धारा 141 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीएसएफ जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गैजेटेड) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन किया है। संशोधित नियमों को बीएसएफ जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गैजेटेड) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025 नाम दिया गया है, जो 18 दिसंबर 2025 से प्रभावी हो चुके हैं।
हर भर्ती वर्ष में आरक्षण का प्रावधान
नए नियमों के तहत—

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50 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे
10 प्रतिशत पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रहेंगे
3 प्रतिशत तक पद कॉम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित होंगे
दो चरणों में होगी भर्ती प्रक्रिया
भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न की जाएगी।
पहले चरण में नोडल फोर्स द्वारा 50 प्रतिशत आरक्षित पदों पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी।
दूसरे चरण में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एसएससी) के माध्यम से शेष 47 प्रतिशत पदों पर भर्ती होगी, जिसमें 10 प्रतिशत पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रहेंगे।
पहले चरण में यदि किसी श्रेणी में पद रिक्त रह जाते हैं, तो उन्हें उसी चरण में भरा जाएगा।

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महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग व्यवस्था
महिला उम्मीदवारों के लिए पदों की संख्या का निर्धारण प्रत्येक वर्ष बीएसएफ के महानिदेशक द्वारा कार्य आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा।
पूर्व अग्निवीरों को विशेष छूट
संशोधित नियमों के तहत पूर्व अग्निवीरों को—
डायरेक्ट भर्ती का लाभ
आयु सीमा में छूट
फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और
फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से पूर्ण छूट
प्रदान की गई है। अधिकारियों के अनुसार, अग्निवीर पहले ही सेना में कठोर शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके होते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

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