रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू को हाई कोर्ट से राहत नहीं -याचिका दूसरी पीठ को भेजी

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नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं दी। अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए दूसरी पीठ के पास भेज दिया है।

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याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। याचिका में कहा गया कि उनकी शादी वर्ष 2004 में हुई थी और वे तब से साथ रह रहे हैं। वहीं, मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने खुद को अविवाहित बताकर तथा अपनी पूर्व शादी की जानकारी छिपाकर विवाह किया।

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याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि मंत्री बनने के बाद 210 करोड़ रुपये की कथित अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इसी विवाद के चलते उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।

मामले में जालसाजी कर फर्जी हस्ताक्षर के जरिए उन्हें कई कंपनियों के निदेशक पदों से हटाने, जान से मारने की धमकी देने और जातिसूचक अपशब्द कहने के आरोप भी शामिल हैं। याचिकाकर्ता ने इन आरोपों के आधार पर दर्ज मुकदमे को निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। फिलहाल हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने के बाद मामले की आगे की सुनवाई दूसरी पीठ में होगी।

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