गर्भवती पत्रकार की याचिका पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गर्भवती महिला पत्रकार ऋचा पराशर की याचिका पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 12 अक्टूबर को विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च की रिपोर्टिंग के दौरान राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया था। मामले में राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है।

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मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने याचिका पर औपचारिक नोटिस जारी किया।

इस मामले को भाजपा नेता गौरव भाटिया ने भी उठाया था। उन्होंने नोटिस जारी होने को लेकर सवाल किया था। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि सभी मामलों में नोटिस जारी किए जा चुके हैं। 26 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान जब यह मामला सूचीबद्ध नहीं हुआ, तो भाटिया ने पीठ के समक्ष मुद्दा उठाया। इसके बाद अदालत ने नोटिस जारी किया।

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याचिकाकर्ता पत्रकार ऋचा पराशर का आरोप है कि 12 अक्टूबर को मार्च की रिपोर्टिंग के दौरान राहुल गांधी ने उन्हें पकड़कर खींचा, जिसके बाद उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें धक्का दिया और वह गिर गईं। पत्रकार के अनुसार, घटना के समय वह 11 सप्ताह और तीन दिन की गर्भवती थीं। उन्होंने दावा किया कि घटना में उनका मोबाइल फोन टूट गया और पेट में दर्द होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

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वहीं, कांग्रेस पार्टी ने पत्रकार के आरोपों को गलत बताया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद अब संबंधित पक्षों का जवाब महत्वपूर्ण होगा।

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