सड़क दुर्घटना में घायलों को नकदी-रहित इलाज के लिए पायलट कार्यक्रम शुरू

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नयी दिल्ली। सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों के नकदी-रहित (कैशलेस) इलाज के लिए पायलट आधार पर एक कार्यक्रम शुरू किया है।
एक आधिकारिक बयान में गुरुवार को यह जानकारी देते हुए कहा गया कि इस पायलट कार्यक्रम में प्रति दुर्घटना अधिकतम 1.56 लाख रुपये का नकदी-रहित उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।

बयान के मुताबिक, पायलट कार्यक्रम की शुरुआत चंडीगढ़ में हुई है और इसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने तैयार किया है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को समय पर चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है। पायलट कार्यक्रम के तहत दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को हादसे के दिन से सात दिन तक अधिकतम 1.5 लाख रुपये का नकदी-रहित उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। बयान में कहा गया है कि अस्पतालों द्वारा इलाज के लिए जो दावा किया जाएगा उसका भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना कोष से किया जाएगा।

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