देह व्यापार मामले में महिला को छह माह का कठोर कारावास, चार आरोपी बरी
रुद्रपुर। वर्ष 2021 के देह व्यापार प्रकरण में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अश्विनी गौड़ की अदालत ने एक महिला को दोषी करार देते हुए छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में चार अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया।
मामला ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2021 में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम ने छापेमारी कर एक युवती को अनैतिक देह व्यापार से मुक्त कराया था।
पुलिस ने इस मामले में इंदिरा कॉलोनी निवासी राजा खान उर्फ रौनक, शक्ति विहार वार्ड-17 निवासी कुनाल वर्मा, कृष्णा विहार ट्रांजिट कैंप निवासी संजय उर्फ सुजॉय, श्याम टॉकीज के पास निवासी लक्ष्मी तथा जनपथ रोड महालक्ष्मी इन्क्लेव फेज-2 निवासी रीतिका सरीन उर्फ राधिका के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अवैध रूप से कैद करने और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
आरोप था कि आरोपियों ने नौकरी दिलाने के बहाने युवती को ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के एक कमरे में ले जाकर जबरन अनैतिक कार्य कराया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर 12 नवंबर 2021 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।
अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद रीतिका सरीन उर्फ राधिका को युवती को अवैध रूप से कैद करने का दोषी मानते हुए छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य आरोपों में राधिका समेत चारों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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