पिता के खून का आरोपी बेटे को नहीं मिली राहत -कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

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नैनीताल। अपने ही पिता की डंडे और लोहे के पट्टे से पीट-पीटकर हत्या करने के आरोपी पुत्र सचिन सदाशंकर को अदालत से बड़ा झटका लगा है। जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रशांत जोशी की अदालत ने हत्या के इस सनसनीखेज मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।


मामला भवाली थाना क्षेत्र के नगारी गांव का है, जहां आरोपी सचिन सदाशंकर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज है। आरोपी सितंबर 2025 से जेल में बंद है। जमानत याचिका में उसने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है और उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है।

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मामले की सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा ने राज्य सरकार की ओर से जमानत का कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया।

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सेशन न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि एक पुत्र द्वारा अपने सगे पिता की इस प्रकार क्रूरतापूर्वक हत्या किया जाना समाज के विरुद्ध अत्यंत गंभीर और जघन्य अपराध है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल लंबे समय से जेल में होना या पूर्व आपराधिक इतिहास न होना जमानत का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता।

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कोर्ट ने माना कि मामले की सुनवाई अभी संवेदनशील चरण में है और कई महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज होना बाकी हैं। ऐसे में आरोपी के बाहर आने पर गवाहों को प्रभावित करने तथा साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

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