यौन शोषण मामले में दुग्ध उत्पादक संघ के अध्यक्ष बोरा की गिरफ्तारी पर रोक, -17 को होगी अगली सुनवाई  

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नैनीताल। लालकुआं रेप केस मामले में मुकेश बोरा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मुकेश बोरा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यौन शोषण के आरोपी दुग्ध उत्पादक संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा की गिरफ्तारी पर रोक व एफआईआर को निरस्त करने के मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने 17 सितंबर मंगलवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उन्हें जांच में पुलिस का सहयोग करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने केस में शामिल किसी गवाह को डराने, धमकाने या उन्हें प्रभावित न करने को लेकर भी निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तिथि नियत की गई है।

मामले के अनुसार नैनीताल दुग्ध उत्पादक संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा पर एक महिला ने पक्की नौकरी दिलाने के नाम पर होटल में बलात्कार करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद बोरा पर लालकुआं थाने में आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। यही नहीं पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट का नोटिस जारी कर दिया है। बोरा की सम्पति को कुर्क करने की कार्यवाही भी की जा रही है।

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