खनिज परिवहन में लापरवाही पर सख्ती -बिना ढके खनन वाहन पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई : डीएम

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हल्द्वानी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जनपद में संचालित स्टोन क्रशर इकाइयों और उनसे जुड़े खनिज परिवहन वाहनों पर सख्ती के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि बिना ढके खनिज परिवहन और वाहनों में आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के अभाव के कारण धूल प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे जनस्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ रही है।

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इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि खनिज सामग्री का परिवहन मजबूत तिरपाल से पूर्ण रूप से ढककर ही किया जाए। यदि कोई वाहन खुले रूप में खनिज परिवहन करते पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।


उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी स्टोन क्रशर परिसरों में धूल नियंत्रण के लिए नियमित रूप से जल छिड़काव किया जाए। खनिज परिवहन में लगे सभी वाहनों में आवश्यक सुरक्षा उपकरण कार्यशील अवस्था में अनिवार्य रूप से होने चाहिए। इनमें फ्रंट एवं रियर रिफ्लेक्टर, टेल लाइट/पार्किंग लाइट, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर तथा रेट्रो-रिफ्लेक्टिव नंबर प्लेट शामिल हैं।

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जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में चालान, वाहन निरुद्धीकरण एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को नियमित चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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डीएम ने जिला खान अधिकारी एवं संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाए।

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