आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब

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नई दिल्ली। देशभर में आवारा कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 22 अगस्त को दिए गए आदेश के अनुसार राज्यों को अनुपालन हलफनामा दाखिल करना था, लेकिन अब तक सिर्फ पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और एमसीडी ने ही हलफनामा दाखिल किया है। अदालत ने टिप्पणी की कि “लगातार घटनाएं हो रही हैं, विदेशों में भी देश की छवि खराब हो रही है, फिर भी राज्यों ने आदेश का पालन नहीं किया।”

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कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तीन महीने बीत जाने के बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया है, इसलिए अब मुख्य सचिवों को स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा। अदालत ने कहा कि यह मामला जनता की सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा है, इसलिए अब कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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