uttarakhand-आरटीओ कार्यालय में गोली चलाने के मामले में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी निलंबित

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बिना अनुमति कार्यालय में शस्त्र लाने और पंजीयन अनुभाग के बाहर फायरिंग करने का आरोप, परिवहन आयुक्त ने जारी किया आदेश

हल्द्वानी। हल्द्वानी स्थित संभागीय परिवहन कार्यालय में शस्त्र लाकर कार्यालय परिसर में फायरिंग करने के मामले में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। परिवहन आयुक्त उत्तराखंड ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र सिंह नेगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

परिवहन आयुक्त कार्यालय से 2 सितंबर 2026 को जारी निलंबन आदेश के अनुसार, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हल्द्वानी की रिपोर्ट के आधार पर महेंद्र सिंह नेगी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि नेगी द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना 1 सितंबर 2026 को कार्यालय में शस्त्र लाया गया। इसके बाद शाम करीब 3:40 बजे पंजीयन अनुभाग के बाहर शस्त्र से फायर किया गया।

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फायरिंग की घटना से कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों और आम लोगों में भय का माहौल पैदा हुआ तथा राजकीय कार्य भी बाधित हुआ। आदेश में इस कृत्य को उत्तराखंड कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 के नियम 3(1) एवं 3(2) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।

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आदेश में कहा गया है कि महेंद्र सिंह नेगी के विरुद्ध लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और आरोप सिद्ध होने की स्थिति में उन्हें दीर्घ दंड दिया जा सकता है। इसी आधार पर अनुशासन एवं अपील नियमावली के नियम 4(1) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान महेंद्र सिंह नेगी को उप संभागीय परिवहन कार्यालय, ऊधमसिंह नगर से संबद्ध किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान देय भत्तों का भुगतान तभी किया जाएगा, जब संबंधित कर्मचारी यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे किसी अन्य सेवा, योजना, व्यापार अथवा वृत्ति-व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं। परिवहन आयुक्त ने आदेश पर तत्काल प्रभाव से अमल के निर्देश दिए हैं।

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