दुष्कर्म के आरोपी को दस साल का कारावास, अन्य अपराध में तीन साल की सजा

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बागेश्वर। जिला सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे ने दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं एक अन्य अपराध में आरोपी को तीन साल की सजा और सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

जिला शासकीय अधिवक्ता गोबिंद बल्लभ उपाध्याय एवं सहायक अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला की पैरवी में चले दुष्कर्म के मामले में शनिवार को जिला जज खुल्बे ने फैसला सुनाया। घटनाक्रम के अनुसार राजस्व पुलिस क्षेत्र नदी गांव के बोहाला हन्योली गांव निवासी संतोष सिंह पुत्र सुरेश सिंह के खिलाफ 29 नवंबर 2022 को पीडि़त ने तहरीर सौंपी। पीडि़त ने बताया कि 28 नवंबर की रात 10 बजे वह कमरे में सोई हुई थी, इसी बीच उसके कमरे में आरोपी संतोष सिंह घुस आया और उसका मुंह बंद कर दिया। इसके बाद संतोष उसे घसीट कर चार पांच खेत नीचे ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और भाग गया। पीडि़त की तहरीर के बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 366, 376, 457 में मामला पंजीकृत किया गया।

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जिसके बाद पीडि़त का मेडिकल एवं मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हुए। जिसके पश्चात मामला राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को सौंपा गया। पुलिस ने मामले में जांच करते हुए 506 अतिरिक्त धारा बढ़ाकर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। मामले में शासकीय अधिवक्ता ने पीडि़ता सहित 15 गवाह पेश किए। शनिवार को जिला जज खुल्बे ने गवाहों को सुनने एवं पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया। जिसे दस साल की सश्रम सजा एवं दस हजार का जुर्माना लगाया। जबकि अतरिक्त धारा 457 के दोषी पाए जाने पर तीन साल की सजा एवं पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया। उन्होंने कहा कि दोनो सजाए साथ चलेंगी। वही अर्थदंड न देने पर तीन माह का अतरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा मिलने बाद दोषी को गिरफ्तार कर अल्मोड़ा जेल भेजा गया।  

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