विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न
हल्द्वानी। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र लाखनमंडी के अंतर्गत आने वाले 15 प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट विद्यालयों की विद्यालय प्रबंधन समितियों (एसएमसी) के सदस्यों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण संकुल कुँवरपुर में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण में कुल 90 एसएमसी सदस्यों ने प्रतिभाग किया।

प्रशिक्षण के दौरान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड द्वारा तैयार मॉड्यूल के आधार पर विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। इनमें समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बाल अधिकार एवं संरक्षण, सामाजिक समपर्यवेक्षण, स्थानीय प्राधिकारी की भूमिका, नामांकन, स्कूल मैपिंग, पीएम पोषण योजना में एसएमसी की जिम्मेदारी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण वातावरण का निर्माण, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, विद्यालय वित्तीय प्रबंधन, बालिका शिक्षा कार्यक्रम, संसाधन उपलब्धता, आपदा प्रबंधन, विद्यालय सुरक्षा, साइबर क्राइम जागरूकता, समावेशी शिक्षा एवं समुदाय की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे।
इसके अतिरिक्त विद्यालय विकास योजना के प्रपत्रों की समीक्षा तथा अन्य विभागों के साथ समन्वय की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई।
प्रशिक्षण में शामिल सदस्यों ने आश्वस्त किया कि वे प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान और दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन अपने विद्यालयों में सक्रियता के साथ करेंगे, ताकि छात्र हित एवं विद्यालय विकास को गति मिल सके।
प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर के रूप में डिकर सिंह पडियार, ममता आर्य एवं सीआरपी हिमांशु रौतेला प्रशिक्षक रहे। वहीं कार्यक्रम में नोडल अधिकारी के रूप में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज किशनपुर की प्रधानाचार्य श्रीमती उषा सिंह उपस्थित रहीं।
अगला तीन दिवसीय प्रशिक्षण 24 नवंबर से राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवाडखेड़ा में आयोजित किया जाएगा।
ADVERTISEMENTS
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें
👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119
संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com

UP…गरीबी बनी मौत की वजह! मासूम रेप पीड़िता को इलाज से ठुकराने वाले अस्पतालों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त प्रहार
उत्तराखंड…36 लाख के गबन में डाकपाल दोषी —अदालत ने सुनाई तीन साल की सजा
उत्तराखंड…हाईकोर्ट का सख्त रुख : पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता अवमानना के दोषी –10 दिन में आदेश नहीं माना तो भुगतनी होगी सजा