आतंकी साजिश मामले में दो आरोपी दोषी -8 जनवरी को सजा पर फैसला

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नई दिल्ली। दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने देश में आतंकी हमले की साजिश रचने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने जहूर अहमद पीर और नजीर अहमद पीर को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 18, 19 और 39 के तहत दोषी ठहराया है।


एनआईए के अनुसार, दोनों आरोपियों पर आतंकवादी बहादुर अली को भारत में घुसपैठ कराने, उसे पनाह देने और आतंकी साजिश में मदद करने के गंभीर आरोप थे। बहादुर अली, हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर में हिंसा भड़काने की साजिश के तहत पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ कर आया था।
अदालत ने दोष सिद्ध होने के बाद दोनों आरोपियों की सजा पर फैसला 8 जनवरी को सुनाने का आदेश दिया है।

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एनआईए ने सितंबर 2017 में जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के वहामा क्षेत्र के रहने वाले नजीर अहमद पीर और जहूर अहमद पीर को गिरफ्तार किया था। यह मामला वर्ष 2017 से अदालत में विचाराधीन था। लगभग आठ साल तक चली सुनवाई के बाद एनआईए की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया।

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गौरतलब है कि 25 जुलाई 2016 को हंदवाड़ा से लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी बहादुर अली को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद हुआ था। जांच में सामने आया कि जहूर और नजीर ने उसकी घुसपैठ और गतिविधियों में अहम भूमिका निभाई थी।
लाल किला कार बम केस में एक और गिरफ्तारी
इस बीच, एनआईए ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार बम धमाके से जुड़े मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह इस मामले में नौवीं गिरफ्तारी है।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान यासिर अहमद डार, निवासी शोपियां (जम्मू-कश्मीर) के रूप में हुई है।

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एनआईए ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने आरोपी को 26 दिसंबर तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया।

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