नशे के इंजेक्शन कारोबार में दो महिलाओं को 12-12 साल की सजा -1.20 लाख रुपये जुर्माना

Fast News Uttarakhand - Latest Uttarakhand News in Hindi
खबर शेयर करें 👉

नैनीताल। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट संजीव कुमार की अदालत ने नशे के इंजेक्शनों का अवैध कारोबार करने के मामले में दो महिलाओं को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1.20 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।


अभियोजन पक्ष के अनुसार, 7 मार्च 2019 को हल्द्वानी क्षेत्र में पुलिस ने नई बस्ती बनभूलपुरा निवासी साजिया पुत्री सरफराज पत्नी यूसुफ तथा अर्शी पुत्री कमरुद्दीन को नशे के इंजेक्शनों के साथ गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान दोनों महिलाओं के कब्जे से प्रतिबंधित दवाइयों में पैराडोल टैबलेट की 150 गोलियां एवं 32 लैसीजैसिक इंजेक्शन बरामद किए गए, जो व्यवसायिक मात्रा में पाए गए।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  उत्तराखंड...नशा मुक्ति केंद्र ले जाने पहुंची टीम पर कृपाण से हमला -एक की मौत, आरोपी गिरफ्तार


मामले की सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूजा साह ने अदालत के समक्ष तर्क रखा कि महिलाओं द्वारा नशे का कारोबार समाज के लिए घातक है, इसलिए दोषियों को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। वहीं बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि दोनों महिलाओं के छोटे बच्चे हैं, इस कारण उन्हें कम सजा दी जाए।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  उत्तराखंड...एलपीजी गैस रिसाव से रेस्टोरेंट में भीषण आग --लाखों का सामान जलकर राख, बड़ा हादसा टला


अदालत ने मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, दोषसिद्ध महिलाओं की स्थिति तथा उनसे बरामद प्रतिबंधित दवाइयों एवं इंजेक्शनों की व्यवसायिक मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए दोनों को दोषी ठहराया और प्रत्येक को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1.20 लाख रुपये का अर्थदंड लगाए जाने का आदेश दिया।

ADVERTISEMENTS

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  उत्तराखंड...होम स्टे में प्रेम-प्रसंग का दर्दनाक अंत --विवाहिता की संदिग्ध मौत, प्रेमी पर हत्या का मुकदमा
Ad Ad
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119