UK…1.70 लाख का चेक बाउंस पड़ा भारी, महिला को 3 माह की जेल और जुर्माना

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न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में एक महिला आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन माह के साधारण कारावास और 1.75 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि में से 1.70 लाख रुपये परिवादिनी को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे, जबकि शेष 5 हजार रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा होंगे। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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मामले के अनुसार ध्रुवपुर निवासी रितु नेगी ने 1 सितंबर 2023 को पदमपुर सुखरो निवासी गंगोत्री देवी के खिलाफ धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवाद दायर किया था। परिवादिनी ने अदालत को बताया कि आरोपी महिला से उसकी अच्छी जान-पहचान थी और जरूरत बताकर आरोपी ने उससे 1.70 लाख रुपये उधार लिए थे।

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काफी समय बीतने के बाद भी रकम वापस नहीं मिलने पर जब उसने तकाजा किया तो आरोपी ने देवी रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक के खाते का चेक जारी कर भुगतान का भरोसा दिया। परिवादिनी ने चेक को भारतीय स्टेट बैंक शाखा एडीबी पदमपुर सुखरो में भुगतान के लिए लगाया, लेकिन चेक बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस भेजने के बाद भी आरोपी ने भुगतान नहीं किया।

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दोनों पक्षों की दलीलें और मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने आरोपी महिला को दोषसिद्ध मानते हुए सजा सुनाई।

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