UK-उपनल कर्मचारियों को फिर इंतजार -हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब के लिए दिया समय

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–22 हजार कर्मचारियों की निगाहें 27 अक्टूबर की सुनवाई पर, आदेश के अनुपालन में देरी का आरोप

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संघ की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब और अपना पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

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सुनवाई के दौरान उपनल कर्मचारी संघ की ओर से अदालत में तर्क रखा गया कि हाईकोर्ट के आदेश को काफी समय बीतने के बावजूद कर्मचारियों के हित में ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। संघ की ओर से आरोप लगाया गया कि सरकार प्रत्येक सुनवाई में समय मांगकर मामले को लंबा खींच रही है, जिसके कारण अवमानना याचिका पर प्रभावी सुनवाई नहीं हो पा रही है।

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संघ की ओर से यह भी अदालत के संज्ञान में लाया गया कि सरकार द्वारा अदालत के आदेशों का अनुपालन करने के बजाय कर्मचारियों से कथित तौर पर उनके विपरीत बांड भरवाए जा रहे हैं। संघ ने इसे अदालत के आदेशों की अवहेलना बताया।

गौरतलब है कि वर्ष 2018 में हाईकोर्ट ने उपनल संविदा कर्मचारियों को नियमित करने और समान कार्य के लिए समान वेतन देने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज कर दी थी।

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कर्मचारी संघ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आदेश के अनुपालन में अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्हें अवमानना याचिका दाखिल करनी पड़ी। प्रदेशभर के करीब 22 हजार उपनल कर्मचारियों की नजर अब 27 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है।

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