UK…जहरीला पनीर बेचने वाले सप्लायर-निर्माता को जेल -200 किलो नकली माल कराया गया था दफन

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खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई में फेल पाए गए पनीर के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पनीर निर्माता और सप्लायर मोहम्मद सलमान निवासी गुज्जरवाड़ा, देवबंद (यूपी) को दो अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराते हुए छह-छह माह के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसला खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 59(1) के तहत सुनाया गया।

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हरिद्वार जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि सात जुलाई 2023 को गुप्त सूचना मिलने पर खाद्य सुरक्षा टीम ने सप्तऋषि पुलिस चौकी भूपतवाला क्षेत्र में पनीर सप्लाई कर रहे एक मारुति सुजुकी ईको वाहन को पकड़ा था। जांच के दौरान वाहन में प्लास्टिक ड्रमों में करीब 200 किलो पनीर बरामद हुआ। आरोपी मौके पर खाद्य लाइसेंस नहीं दिखा सका। पूछताछ में उसने बताया था कि वह देवबंद में पनीर तैयार कर हरिद्वार और देहरादून में सप्लाई करता है।

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वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने मौके से पनीर के दो नमूने लेकर जांच के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला रुद्रपुर भेजे थे। नमूना लेने के बाद शेष पनीर को सराय स्थित नगर निगम के डंपिंग ग्राउंड में दबाकर नष्ट कराया गया था।

प्रयोगशाला जांच में दोनों नमूने असुरक्षित पाए गए। रिपोर्ट में पनीर में फॉरेन फैट मिलने और बीआर रीडिंग टेस्ट में फेल होने की पुष्टि हुई। इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आयुक्त की अनुमति लेकर पांच मार्च 2024 को आरोपी के खिलाफ अदालत में दो अलग-अलग परिवाद दायर किए थे।

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मुकदमे के दौरान विभाग की ओर से साक्ष्य और गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दोनों मामलों में अलग-अलग छह-छह माह की कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

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