UK…कूड़ा बीनने वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं? -हाईकोर्ट ने शहरी विकास सचिव से मांगा जवाब

खबर शेयर करें 👉

नैनीताल। उत्तराखंड में कूड़ा बीनने वाले परिवारों और उनके बच्चों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सर्वे रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सचिव शहरी विकास से तीन सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  ग्राफिक एरा में तीन दिवसीय टेक फेस्ट ‘इनोविस्टा-2026’ का आगाज, 700 से अधिक छात्र दिखा रहे प्रतिभा

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि प्रदेश में कूड़ा बीनने वाले लोग किस समुदाय से आते हैं, उन्हें जीवनयापन की बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं और उनके बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट में सामने आया था कि हाईकोर्ट और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सर्वेक्षण के बावजूद कूड़ा बीनने वाले परिवार केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हैं। इसका असर उनके बच्चों के भविष्य पर भी पड़ रहा है। सुविधाओं और अवसरों के अभाव में बच्चे पीढ़ी-दर-पीढ़ी इसी काम में लगे रहने को मजबूर हैं, जिससे उनके मानसिक और बौद्धिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  UKnews-दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर दो लाख की ठगी -विजिटर वीजा को एडिट कर भेजा विदेश

हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि कूड़ा बीनने वाले समाज का अहम हिस्सा हैं और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उन्हें और उनके बच्चों को भी अन्य नागरिकों की तरह सभी बुनियादी सुविधाएं और समान अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  UKnews-बनभूलपुरा हिंसा: अब्दुल मलिक के बेटे मोईद और ड्राइवर जहीर को हाईकोर्ट से राहत नहीं

मामले में कोर्ट ने सचिव शहरी विकास से निर्धारित समयसीमा के भीतर जवाब मांगा है। जनहित याचिका पर अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।

ADVERTISEMENTS

Ad Ad
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119