डिस्पेंसरी में तैनात उपनल फार्मेसिस्टों को हाईकोर्ट से राहत, पद पर बने रहेंगे

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य की डिस्पेंसरी में उपनल के माध्यम से वर्षों से कार्यरत फार्मेसिस्टों के स्थान पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने याचिका के अंतिम निस्तारण तक सभी याचिकाकर्ताओं को उनके पद पर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

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न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की अवकाशकालीन एकल पीठ ने उपनल के माध्यम से कार्यरत दीपक कुमार सहित 10 फार्मेसिस्टों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने राज्य सरकार, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, उपनल सहित अन्य संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।


साथ ही अदालत ने संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं के लिए पद सुरक्षित रखे जाएं और उन्हें सेवा से पृथक न किया जाए।

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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से सेवा सुरक्षा को लेकर अदालत से गुहार लगाई गई, जिस पर गंभीरता से विचार करते हुए कोर्ट ने यह अंतरिम व्यवस्था दी।


हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अंतिम निर्णय तक उन्हें उनके पदों से नहीं हटाया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी 2026 को निर्धारित की गई है। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस याचिका को इसी प्रकार की अन्य याचिका संख्या 121/2026 के साथ सूचीबद्ध किया जाए, ताकि दोनों मामलों पर एक साथ सुनवाई हो सके।

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