उत्तराखंड : धामी कैबिनेट के 13 बड़े फैसले -अग्निवीरों को भर्ती में छूट, बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी
हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार स्थित मेला नियंत्रण सभागार में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में रोजगार, प्रशासनिक सुधार, बाढ़ सुरक्षा, आवास, स्वच्छता और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए भर्ती नियमों में संशोधन, मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना और उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली-2026 प्रमुख हैं।
महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, डॉ. धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, खजान दास, भरत सिंह चौधरी, मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा और राम सिंह कैड़ा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
कैबिनेट के 13 प्रमुख फैसले
1. सेवामुक्त अग्निवीरों को भर्ती में छूट
राज्याधीन सेवाओं के समूह ग के सीधी भर्ती वाले वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों के सेवायोजन के लिए क्षैतिज आरक्षण नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। नई नियमावली में केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया में संशोधन और लिखित परीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में छूट के प्रावधान शामिल किए गए हैं। वर्ष 2025 की नियमावली में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, अधिकतम आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट का प्रावधान था।
2. मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी
प्रदेश के साहसी बच्चों को सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत विपरीत परिस्थितियों में असाधारण साहस, पराक्रम, धैर्य, मानवीय संवेदना और वीरता का परिचय देने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को प्रोत्साहित करना और उन्हें दूसरों के लिए प्रेरणास्रोत बनाना है।
3. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए नए नियम
उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भूमि उपयोग और विकास गतिविधियों को नियंत्रित करने की व्यवस्था निर्धारित होगी। इसका उद्देश्य बाढ़ के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखना और जन-धन, संपत्ति तथा महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचे को नुकसान से बचाना है।
4. अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक विधानसभा में आएगा
उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक-2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई। यह विधेयक भारत सरकार के मॉडल फायर सर्विस बिल-2019 के अनुरूप तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य औद्योगिक विकास, शहरीकरण, आग की घटनाओं और आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अग्निशमन सेवाओं को मजबूत बनाना है।
5. जन विश्वास विधेयक-2026 को मंजूरी
द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास विधेयक-2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई। इसके तहत छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, मामूली तकनीकी और प्रक्रियात्मक त्रुटियों के लिए नागरिक दंड एवं प्रशासनिक कार्रवाई का प्रावधान करने और अप्रचलित कानूनी प्रावधानों को हटाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा।
6. प्राच्य शोध संस्थान का होगा विकास
हरिद्वार के ऋषिकुल स्थित मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास और विस्तार के लिए सोसायटी गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। संस्थान को योग एवं ध्यान, आयुर्वेद अध्ययन एवं अनुसंधान, ज्योतिष, प्राच्य अध्ययन, ललित कला, हिंदू अध्ययन एवं दर्शन और आध्यात्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है।
7. परिसंपत्तियों के विनिवेश से प्राप्त आय का बंटवारा
उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना अधिनियम, 2023 की अनुसूची-3 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत सार्वजनिक अभिकरणों, स्थानीय निकायों, राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और वित्तीय रूप से स्वायत्त संस्थाओं की परिसंपत्तियों के विनिवेश एवं मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत हिस्सा संबंधित सार्वजनिक अभिकरणों को देने का प्रावधान किया गया है।
8. विधानसभा का तृतीय सत्र आहूत करने की मंजूरी
उत्तराखंड की पंचम विधानसभा का वर्ष 2026 का तृतीय सत्र आहूत करने को मंजूरी दी गई। सत्र की तिथि और स्थान निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया।
9. संस्कृति विभाग के वित्तीय प्रावधान में संशोधन
उत्तराखंड वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-1 के संबंधित प्रावधान में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत संस्कृति विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में निदेशक, कला एवं संस्कृति विभाग के स्थान पर महानिदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखंड का नाम दर्ज किया जाएगा। इससे विभागीय प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप वित्तीय अधिकारों का संचालन हो सकेगा।
10. स्वच्छ भारत मिशन के 215 पदों की अवधि बढ़ी
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत परियोजना प्रबंधन इकाई, स्वजल तथा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन में कुल 215 पदों की निरंतरता एक मार्च 2026 से 28 फरवरी 2027 तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। इनमें स्वजल के 189 और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 26 पद शामिल हैं। संबंधित कार्मिकों को पूर्व की भांति वेतन और मानदेय दिया जाएगा।
11. भगवानपुर में आवासीय परियोजना को राहत
हरिद्वार जिले की भगवानपुर तहसील के ग्राम सिसौना में प्रस्तावित किफायती आवासीय परियोजना के लिए पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई में छूट देने को मंजूरी दी गई। लगभग 8.1169 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित परियोजना के लिए निर्धारित नौ मीटर चौड़े मार्ग के स्थान पर उपलब्ध छह मीटर चौड़े मार्ग को स्वीकार करते हुए तीन मीटर की शिथिलता दी गई।
12. बाजपुर में भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश में संशोधन
ऊधमसिंह नगर जिले की बाजपुर तहसील के ग्राम भौना इस्लामनगर में 24,280 वर्गमीटर भूमि के औद्योगिक से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन से संबंधित 10 नवंबर 2023 के शासनादेश में खसरा संख्या की त्रुटि सुधारने को मंजूरी दी गई। आदेश में गलत दर्ज खसरा संख्या 321/1अ के स्थान पर सही संख्या 321/2अ अंकित की जाएगी।
13. निवेश एवं विकास में केंद्र के सहयोग के लिए आभार
बैठक में उत्तराखंड के समग्र विकास में लगातार सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया गया। राज्य की पर्वतीय, सीमावर्ती और सामरिक परिस्थितियों को देखते हुए भविष्य में भी केंद्र से सहयोग की अपेक्षा जताई गई।
कैबिनेट के इन फैसलों में रोजगार के अवसर बढ़ाने, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, बाढ़ के जोखिम को कम करने, स्वच्छता सेवाओं को जारी रखने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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