उत्तराखंड…अंकिता भंडारी हत्याकांड : दोषियों को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत -10 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

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नैनीताल। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषी ठहराए गए पुलकित आर्या और सौरभ भास्कर को सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ दायर उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तिथि निर्धारित की।सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपियों द्वारा हाईकोर्ट में दायर मेमो ऑफ अपील की प्रति उन्हें अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई थी। उनका कहना था कि अपील की प्रति के बिना वे आरोपियों द्वारा अपने बचाव में रखे गए तथ्यों से अनभिज्ञ हैं और प्रभावी ढंग से अपना पक्ष नहीं रख सकते।

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अदालत के निर्देश पर सोमवार को पीड़ित पक्ष को मेमो ऑफ अपील की प्रति उपलब्ध करा दी गई। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को तय कर दी।

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क्या है मामला?

पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट गांव की रहने वाली अंकिता भंडारी वनंत्रा रिसॉर्ट में कार्यरत थीं। आरोप है कि रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने वीआईपी मेहमान को “स्पेशल सर्विस” देने से इनकार करने पर सितंबर 2022 में अंकिता की चीला बैराज में धक्का देकर हत्या कर दी थी।

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पुलिस जांच के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुकदमे के दौरान आरोप सिद्ध होने पर निचली अदालत ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तब से सभी दोषी जेल में बंद हैं।

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