उत्तराखंड : बेटी पर गन्दी नजर, पिता पर गलत हरकत करने व अश्लील मैसेज भेजने का आरोप -मां ने दर्ज कराया मुकदमा
रामनगर। यहाँ एक बेहद सनसनीखेज और रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. एक मां ने अपने ही पति पर अपनी 22 वर्षीय अविवाहित बेटी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश और अश्लील मैसेज भेजने के गंभीर आरोप लगाए हैं,मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 74 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पूरा मामला रामनगर के मोहल्ला इंद्रा कॉलोनी का बताया जा रहा है। पीड़ित युवती की मां ने रामनगर कोतवाली में लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसका पति अपनी ही बेटी के मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप के जरिए गंदे और अश्लील संदेश भेजता था, इतना ही नहीं वह बेटी के साथ छेड़छाड़ और गलत हरकत करने की कोशिश भी करता था।
महिला के मुताबिक उसकी बेटी ने खुद उसे इस पूरे मामले की जानकारी दी,इसके बाद जब महिला ने अपने पति से इस बारे में बात की तो उसने उल्टा पत्नी को ही धमकाना शुरू कर दिया, महिला ने आरोप लगाया कि पति ने तरह-तरह की धमकियां देते हुए डराने का प्रयास किया।
तहरीर में महिला ने यह भी कहा कि उसे डर है कि कहीं उसका पति बेटी को अकेला पाकर उसके साथ कोई गलत और अश्लील हरकत न कर बैठे,इसी आशंका और बेटी की सुरक्षा को देखते हुए उसने पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग की,मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला उपनिरीक्षक द्वारा 22 वर्षीय युवती के बयान दर्ज किए गए।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74 के तहत आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है,फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है और लोग भी इस तरह के आरोपों को लेकर हैरानी जता रहे हैं।
ADVERTISEMENTS
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें
👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119
संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com

UP…गरीबी बनी मौत की वजह! मासूम रेप पीड़िता को इलाज से ठुकराने वाले अस्पतालों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त प्रहार
उत्तराखंड…हाईकोर्ट का सख्त रुख : पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता अवमानना के दोषी –10 दिन में आदेश नहीं माना तो भुगतनी होगी सजा