उत्तराखंड…तेज रफ्तार का मिला दंड: आठ साल पुराने सड़क हादसे में चालक को एक साल की सजा

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रुद्रपुर। करीब आठ वर्ष पुराने सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले में अदालत ने आरोपी चालक को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर ₹5,000 का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रथम अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) हेमंत सिंह की अदालत ने आरोपी सोनू यादव को तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने का दोषी माना।

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अभियोजन के अनुसार, 2 मार्च 2018 को होली के दिन दोपहर करीब साढ़े तीन बजे गंगापुर रोड स्थित कौशल्या कॉलोनी के पास बिना नंबर की होंडा ड्रीम युगा मोटरसाइकिल पर तीन युवक सवार थे। आरोप है कि बाइक तेज गति और लापरवाही से चलाई जा रही थी। इसी दौरान सड़क किनारे अपने साथी के साथ जा रहे सिडकुल की एक कंपनी में कार्यरत सुधीर को बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी।

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हादसे में गंभीर रूप से घायल सुधीर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद ट्रांजिट कैंप थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों के बयान दर्ज कराए। दुर्घटना के समय बाइक पर पीछे बैठे वाहन स्वामी जुगेश प्रसाद की गवाही और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को अदालत ने महत्वपूर्ण माना। इन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यह सिद्ध माना कि हादसे के समय बाइक सोनू यादव चला रहा था।

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अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के तहत छह माह तथा धारा 304ए के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ₹5,000 का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

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