उत्तराखंड…362 ग्राम चरस तस्करी में दोषी करार -अदालत ने सुनाई 3 साल की कठोर कैद

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बागेश्वर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर की अदालत ने 362 ग्राम चरस तस्करी के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

सहायक निदेशक अभियोजन श्रद्धा रावत ने बताया कि 31 अक्तूबर 2022 को एनडीपीएस प्रभारी कुंदन सिंह रौतेला अपनी पुलिस टीम के साथ कपकोट थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रहे थे। इसी दौरान भराड़ी बाजार से सौंग-मुनार रोड स्थित बाईपास पुल के पास कपकोट की ओर आ रहे एक युवक ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की। संदेह होने पर पुलिस ने उसे पकड़कर तलाशी ली, जिसमें उसके कब्जे से 362 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई।

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पुलिस ने आरोपी रोहित सिंह पुत्र गोपाल सिंह, निवासी कटारवटाड़ा, वार्ड नंबर-7, बागेश्वर के खिलाफ कपकोट थाने में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।

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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों के बयान दर्ज कराए तथा 27 दस्तावेजी साक्ष्य और 10 भौतिक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। सभी साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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मामले की प्रभावी पैरवी सहायक निदेशक अभियोजन श्रद्धा रावत एवं लोक अभियोजक ललित मोहन आर्य ने की।

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