उत्तराखंड…क्वारब बाईपास पर सख्ती : ओवरलोड वाहनों पर चलेगा शिकंजा –खतरे में पड़े बिजली के पोल को हटाने के निर्देश
अल्मोड़ा। हालिया अतिवृष्टि और भूस्खलन के बाद संवेदनशील बने क्वारब बाईपास मोटर मार्ग पर जिला प्रशासन ने जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कड़े कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर भारी एवं ओवरलोड वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने और जोखिमग्रस्त विद्युत पोल को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि भू-वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्वारब बाईपास मार्ग पर लगातार भारी और ओवरलोड वाहनों की आवाजाही से ढालों की स्थिरता प्रभावित हो रही है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। इसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और संभागीय परिवहन अधिकारी को पुलिस एवं परिवहन विभाग की संयुक्त टीम गठित कर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही ओवरलोड और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने और क्षेत्र में लगातार निगरानी बनाए रखने को कहा।
निरीक्षण के दौरान भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक विद्युत पोल भी अत्यधिक जोखिम की स्थिति में पाया गया। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता को तत्काल तकनीकी परीक्षण कराने तथा आवश्यकता पड़ने पर पोल को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि दोबारा भूस्खलन या भू-धंसाव की स्थिति में विद्युत पोल क्षतिग्रस्त होने से बिजली आपूर्ति ठप पड़ सकती है, जन-धन की हानि की आशंका बढ़ सकती है और राहत एवं बचाव कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए सभी आवश्यक एहतियाती उपाय तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएं।
निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी संजय कुमार, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हर्षित गुप्ता, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी विनीत पाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
ADVERTISEMENTS
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें
👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119
संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com

उत्तराखंड…362 ग्राम चरस तस्करी में दोषी करार -अदालत ने सुनाई 3 साल की कठोर कैद