उत्तराखंड -धर्म परिवर्तन कर डबल फायदा लेने वालों पर हाईकोर्ट सख्त, मांगी पूरी लिस्ट

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नैनीताल। पिथौरागढ़ जिले में धर्म परिवर्तन के बाद भी सरकारी योजनाओं और आरक्षण का दोहरा लाभ लेने के आरोपों से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति की खंडपीठ में हुई।

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कोर्ट ने याचिकाकर्ता से उन लोगों की विस्तृत सूची प्रस्तुत करने को कहा है, जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया है और कथित तौर पर दोनों वर्गों की सरकारी योजनाओं व आरक्षण का लाभ लिया है। साथ ही अदालत ने निर्देश दिए कि संबंधित लोगों को मामले में पक्षकार भी बनाया जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।

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जनहित याचिका पिथौरागढ़ निवासी दर्शन लाल द्वारा दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि जिले में कई लोगों ने धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपना लिया, लेकिन इसके बावजूद वे पहले की तरह आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ लेते रहे। आरोप है कि इससे वास्तविक पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। याचिकाकर्ता ने अदालत से ऐसे मामलों पर रोक लगाने की मांग की है।

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