उत्तराखंड -पत्नी को ‘बंधक’ बनाने का आरोप: हाईकोर्ट सख्त -SSP हरिद्वार को महिला को कोर्ट में पेश करने का आदेश

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक पति द्वारा पत्नी की सुरक्षा को लेकर दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए एसएसपी हरिद्वार को महिला को अगली सुनवाई में अदालत के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए हैं।


याची वैभव गुप्ता ने अदालत को बताया कि वह हरिद्वार जिले में अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन उसके ससुराल पक्ष के लोग उसकी पत्नी को जबरन अपने साथ ले गए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि महिला को वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में कहीं बंधक बनाकर रखा गया है।

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मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हुई। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि बहादराबाद थाना प्रभारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिला से बातचीत की है और वह सुरक्षित है। हालांकि, याची पक्ष के अधिवक्ता अजीत कुमार यादव ने दलील दी कि महिला अपने माता-पिता के दबाव और भय में है। उन्होंने मांग की कि महिला को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश किया जाए ताकि वह बिना किसी दबाव के अपनी स्वतंत्र इच्छा से बयान दे सके।

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खंडपीठ ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार को निर्देश दिए हैं कि वे अंबेडकर नगर पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई 18 मई को महिला को हर हाल में कोर्ट में पेश किया जाए। मामले में राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों को भी प्रतिवादी बनाया गया है।

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