उत्तराखंड…नए राशन कार्ड बनवाना है तो तैयार रखें ये दस्तावेज -ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू
अल्मोड़ा। जिले में नए राशन कार्ड बनवाने के इच्छुक लोगों के लिए अच्छी खबर है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला पूर्ति अधिकारी करूणा पंत ने पात्र लोगों से स्मार्ट पीडीएस 2.0 पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है।
उन्होंने बताया कि नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय सत्यापित जांच पत्र, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की प्रतियां, आय प्रमाण पत्र, परिवार के मुखिया का पैन कार्ड, बैंक पासबुक, परिवार रजिस्टर की प्रति, परिवार एवं सभी सदस्यों के फोटो, 18 वर्ष से कम आयु के सदस्यों के जन्म प्रमाण पत्र, बिजली बिल तथा गैस बुक की प्रतियां अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होंगी।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड का सत्यापन आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से किया जाएगा। इसलिए आवेदन से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर सक्रिय हो।
उन्होंने बताया कि राशन कार्ड को एक दुकान से दूसरी दुकान में स्थानांतरित कराने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ बिजली बिल, गैस पासबुक और बैंक पासबुक की प्रतियां जमा करनी होंगी।
वहीं राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए राशन कार्ड की प्रति, परिवार रजिस्टर, संबंधित सदस्य का आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार का फोटो तथा 18 वर्ष से अधिक आयु होने पर आय प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेगा।
करूणा पंत ने बताया कि राशन कार्ड से संबंधित सभी सेवाओं का लाभ आवेदक स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर या निकटतम जन सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से आवेदन के दौरान सभी दस्तावेज सही और पूर्ण रूप से अपलोड करने की अपील की है, ताकि प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो।
ADVERTISEMENTS
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें
👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119
संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com
UP…गरीबी बनी मौत की वजह! मासूम रेप पीड़िता को इलाज से ठुकराने वाले अस्पतालों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त प्रहार
उत्तराखंड…36 लाख के गबन में डाकपाल दोषी —अदालत ने सुनाई तीन साल की सजा
उत्तराखंड…हाईकोर्ट का सख्त रुख : पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता अवमानना के दोषी –10 दिन में आदेश नहीं माना तो भुगतनी होगी सजा