उत्तराखंड…आठ साल पुराने सड़क हादसे में ट्रक चालक दोषी, दो साल की जेल

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रुद्रपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग-74 पर वर्ष 2018 में जाफरपुर मोड़ के पास हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत और दूसरे के गंभीर रूप से घायल होने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऊधमसिंह नगर की अदालत ने ट्रक चालक को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयेन्द्र सिंह की अदालत ने आरोपी जीशान पुत्र केशु निवासी ग्राम केरटू झिंझारा, जिला शामली (उत्तर प्रदेश) को भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए के तहत दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 279 के तहत छह माह के कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 338 के तहत छह माह के कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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अदालत ने आदेश दिया कि तीनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।

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अभियोजन के अनुसार 19 नवंबर 2018 की रात करीब साढ़े नौ बजे संजय नगर निवासी सूरज घटक अपने मित्र शंकर मंडल के साथ जाफरपुर स्थित पेट्रोल पंप के सामने बाइक के पास खड़े थे। इसी दौरान तेज रफ्तार और लापरवाही से आए ट्रक ने दोनों को टक्कर मार दी। हादसे में सूरज घटक की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि शंकर मंडल गंभीर रूप से घायल हो गए।

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पुलिस विवेचना, प्रत्यक्ष साक्ष्यों और प्रस्तुत गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी ट्रक चालक को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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