एनएच यात्रियों के लिए क्यों नहीं बना रहा अंडरपास -हाईकोर्ट ने मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी
नैनीताल। हाईकोर्ट ने काठगोदाम से लालकुआं तक नेशनल हाइवे के चौड़ीकरण के बाद काठगोदाम, लालकुआं, गोरापड़ाव, तीनपानी में बनाए गए बेतरीब कट से हादसों को लेकर स्वत: संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की।
सुनवाई के मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ में जिलाधिकारी नैनीताल वंदना व एनएच के डायरेक्टर कोर्ट में पेश हुए, कोर्ट ने उनसे दुर्घटनाओं का कारण पूछा। कोर्ट ने कहा कि एनएच ऐसे स्थानों पर यात्रियों के लिए अंडरपास क्यों नहीं बना रहा है। कोर्ट ने कहा, बिना सर्वे किए नेशनल हाईवे का निर्माण कर दिया और आठ महीने में 14 लोगों ने अपनी जान गवां दीं।
कोर्ट ने इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विदित हो कि चोरगलिया निवासी सामाजिक कार्यकर्ता भुवन चंद्र पोखरिया व लालकुआं के ग्रामीणों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा था कि नैनीताल जिले के काठगोदाम से लालकुआं तक सड़क चौड़ीकरण के दौरान काठगोदाम, लालकुआं, गोरापड़ाव, तीनपानी में बनाए गए बेतरीब कट से कई लोगों को अपनी जान गई है और दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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