प्रेम संबंध में युवक की गोली मारकर हत्या -प्रेमिका समेत दो दोषी करार, 22 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा

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नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल हरीश कुमार गोयल की अदालत ने प्रेम संबंध के चलते एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के मामले में प्रेमिका समेत दो आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। दोनों दोषियों को 22 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी।


अभियोजन पक्ष के अनुसार, 2 जनवरी 2020 को हेयरपिन बैंड, चंदा देवी भीमताल रोड के पास नाजिम अली खान निवासी इंद्रानगर गली नंबर-3, हल्द्वानी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के भाई वाजिद अली खान पुत्र रियासत अली निवासी इंद्रानगर ठोकर गली नंबर-3, वार्ड नंबर 21/23 हल्द्वानी ने थाना भीमताल में अमरीन जहां पत्नी मोहम्मद हनीफ निवासी इंद्रानगर बड़ी मस्जिद के पास, थाना वनभूलपुरा तथा राधेश्याम शुक्ला पुत्र सोहन सिंह निवासी कुल्यालपुरा वाल्मीकि कॉलोनी, नवाबी रोड, हल्द्वानी के खिलाफ धारा 302, 120-बी भादंसं व धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।

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विवेचना के दौरान सामने आया कि अभियुक्त अमरीन जहां और राधेश्याम शुक्ला ने मिलकर नाजिम अली की 315 बोर के तमंचे से गोली मारकर हत्या की। जांच में यह तथ्य उजागर हुआ कि मृतक और अमरीन जहां के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन नाजिम द्वारा दूसरी लड़की से शादी कर लेने के कारण अमरीन उससे नाराज थी। नाजिम ने अमरीन से शादी का वादा किया था, जिसे लेकर विवाद बढ़ा।

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इसी रंजिश में अमरीन ने अपने परिचित राधेश्याम शुक्ला के साथ मिलकर नाजिम की हत्या की साजिश रची। 2 जनवरी 2020 को अमरीन नाजिम को भीमताल घुमाने के बहाने अपने साथ ले गई, जबकि पीछे-पीछे मोटरसाइकिल से राधेश्याम शुक्ला चल रहा था। हेयरपिन बैंड, चंदा देवी पहुंचने पर राधेश्याम ने अपने साथ लाए तमंचे से नाजिम को गोली मार दी।


हत्या के बाद अमरीन ने मृतक के मोबाइल फोन से उसके भाई को कॉल कर बताया कि नाजिम का एक्सीडेंट हो गया है और उसे हल्द्वानी अस्पताल लाया जा रहा है, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही नाजिम की मौत हो चुकी थी।


मामले की सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील शर्मा ने कोर्ट में 11 गवाह पेश किए। फोन कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहने कपड़े, तमंचा व खोखा कारतूस की बरामदगी तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से यह सिद्ध हुआ कि बरामद कपड़ों पर मृतक का खून लगा था। सीडीआर रिपोर्ट के आधार पर घटना वाले दिन तीनों की लोकेशन एक साथ हल्द्वानी से घटनास्थल और वापस हल्द्वानी की ओर पाई गई। सीसीटीवी कैमरों में भी अभियुक्तों की मौजूदगी दर्ज हुई।

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इन सभी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अमरीन जहां और राधेश्याम शुक्ला को हत्या का दोषी ठहराया है। दोनों को 22 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी।

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